वाशिंगटन:
अमेरिकी विदेशमंत्रालय ने कहा है कि विदेशी राजनयिकों को मिलने वाली छूट उनके परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होती। अमेरिका का यह बयान एक भारतीय राजनयिक की बेटी के न्यूयॉर्क प्रशासन पर लगाए गए इस आरोप के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि उसे गलत आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें क्वींस जॉन ब्राउन स्कूल में अपने शिक्षक को अश्लील एसएमएस भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने संवाददाताओं से कहा, वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों पर वियना संधि के मुताबिक किसी भी देश के वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही हिरासत में लेकर उन पर मामला चलाया जा सकता है सिवाय घोर अपराध के मामलों में ,जहां अदालत का वारंट जरूरी है। लेकिन, यह प्रावधान उनके परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनयिक के परिवार के सदस्यों के पास राजनयिक पासपोर्ट होता है ,लेकिन राजनयिक छूट उन पर लागू नहीं होती। टोनर ने कहा, दूतावास के अधिकारियों और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के लिए यह प्रतिमान अलग होता है क्योंकि उनकी श्रेणी अलग होती है । मैनहट्टन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में उप वाणिज्य दूत देवाशीष विश्वास की बेटी कृतका विश्वास ने न्यूयॉर्क में एक संवाददाता सम्मेलन में अरोप लगाया था कि राजनयिक छूट के बावजूद उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ खराब बर्ताव किया गया था।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
अमेरिका, राजदूत, बेटी, गिरफ्तार, कृतिका