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पटाखों पर बैन नहीं, मगर शर्तों के साथ जला सकेंगे

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देश में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध तो नहीं लगाया मगर सशर्त इस्तेमाल की इजाजत दी है. दिवाली पर रात आठ से दस बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे, ऑनलाइन पटाखों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है. सिर्फ लाइसेंसी दुकानदार ही पटाखे बेच सकेंगे.वकील विजय पंजवानी ने जानिए क्या कहा.



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