सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने दिवाली(Diwali) से पहले दिल्ली-एनसीआर(Delhi-NCR) में ग्रीन पटाखे(Green Firecrackers) चलाने की मंजूरी दे दी है। अब दुकानदार और लोग ग्रीन पटाखे खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ग्रीन पटाखे(Green Firecrackers) बेचने का अलग लाइसेंस(License) लेना जरूरी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री(Delhi Environment Minister) मनजिंदर सिंह सिरसा(Manjinder Singh Sirsa) के मुताबिक, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वे अपने जिला मजिस्ट्रेट(District Magistrate) ऑफिस से इसे ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सख्त नियम दिए हैं: दिवाली(Diwali) पर सिर्फ ग्रीन पटाखे(Green Firecrackers) ही बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखे बेचे तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा और दुकान पर ताला लगाया जाएगा।