सूरत (गुजरात): गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सूरत की अदालत के फैसले को न्यायपालिका की ‘जीत' करार देते हुए खुशी जाहिर की, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वह कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी.