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दिल्ली: इन पांच बातों का किया उल्लंघन तो देना होगा 2 हजार रुपये का जुर्माना

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दिल्ली सरकार ने कोरोना नियमों के उल्लंघन पर चालान की राशि 2,000 रुपये की है. इससे पहले 500 रुपये का चालान होता था. मास्क ना लगाने, क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने, देह से दूरी का पालन ना करने,सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा और तंबाकू का सेवन करने पर 2 हजार रुपये का चालान किया जाएगा.



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