गाजियाबाद में अब रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है. इससे मकान मालिक और किराएदार दूर बैठे ही एग्रीमेंट बना सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं और उसे रजिस्टर करवा सकते हैं. अब उन्हें सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. इस प्रक्रिया में आधार-आधारित डिजिटल सिग्नेचर और ई-स्टैम्पिंग का इस्तेमाल होता है और यह 'उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किराया विनियमन अधिनियम, 2021' के तहत आने वाली रिहायशी प्रॉपर्टीज के लिए मान्य है.
एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- किरायेदार और मालिक दोनों का आधार कार्ड या पहचान पत्र
- दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो
- मालिक का प्रॉपर्टी टैक्स रसीद या संपत्ति का सबूत
- गवाहों के डिटेल
पहला चरण सफल रहा तो आगे बढ़ेगा
पहले चरण में यह सुविधा केवल आवासीय संपत्तियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी. इसके सफल संचालन के बाद भविष्य में व्यावसायिक संपत्तियों के किरायानामों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है. पंजीकृत किरायानामा होने से किराएदार और मकान मालिक दोनों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं.
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गाजियाबाद में ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
वेबसाइट पर जाएं- उत्तर प्रदेश के ई-पंजीकरण पोर्टल, ep.up.gov.in पर जाएं.
लॉगिन- आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो "नवीन पंजीकरण" (New Registration) विकल्प का उपयोग करके अपनी जानकारी नाम, पता, ईमेल दर्ज करें.
विवरण भरें- पोर्टल पर रेंट एग्रीमेंट के ड्राफ्ट में मकान मालिक, किरायेदार, संपत्ति का विवरण, किराया और एग्रीमेंट की अवधि भरें.
दस्तावेज अपलोड करें- आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और संपत्ति के स्वामित्व के सबूत अपलोड करें.
स्टांप शुल्क का भुगतान- ऑनलाइन माध्यम से स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण फीस जमा करें.
ई-साइन और वेरिफिकेशन- मकान मालिक और किरायेदार अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP का उपयोग करके ई-साइन करें.
डाउनलोड- पंजीकरण पूरा होने के बाद, आप ऑनलाइन रेंट एग्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हैं.
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