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ट्रेन में मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक चार्जिंग का बदल गया नियम, अब रात में नहीं कर पाएंगे चार्ज, जानें वजह

Indian Railways News: भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान सुरक्षा पुख्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आगजनी और ओवरहीटिंग की घटनाओं को रोकने के मकसद से ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट्स की बिजली बंद रहेगी.

ट्रेन में मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक चार्जिंग का बदल गया नियम, अब रात में नहीं कर पाएंगे चार्ज, जानें वजह
ट्रेन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नहीं कर सकेंगे चार्जिंग
NDTV
नई दिल्ली:

Indian Railways Night Mobile Charging Ban: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब ट्रेनों में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट (Charging Sockets) की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी. रेलवे बोर्ड ने हाल ही में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने और ओवरहीटिंग के कारण आग लगने की घटनाओं को देखते हुए सभी जोनल रेलवे को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने सभी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में देर रात मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक चार्ज करने की सुविधा को अस्थाई रूप से नियंत्रित करने का फैसला किया है. नए नियमों के मुताबिक, रात 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे के बीच ट्रेनों के कोचों में मौजूद सभी चार्जिंग सॉकेट्स की बिजली बंद कर दी जाएगी. रेलवे प्रशासन ने यह कदम आगजनी की संभावित घटनाओं को रोकने और यात्रियों के सुरक्षित सफर को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है.

इसलिए लिया गया देर रात चार्जिंग बंद करने का फैसला

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, देर रात यात्रा के दौरान अक्सर यात्री अपने मोबाइल, लैपटॉप या पावर बैंक को चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, जिससे ओवरचार्जिंग की वजह से डिवाइस बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं. हाल ही में चार्जिंग के दौरान पावर बैंक फटने और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई थीं. दरअसल, रात में यात्रियों के सो जाने की वजह से अगर किसी उपकरण में स्पार्किंग या ओवरहीटिंग होती है, तो उस पर तुरंत ध्यान नहीं जा पाता, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

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सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी

रेलवे बोर्ड ने देश के सभी 17 जोनल रेलवे को इस सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं. यह नियम सभी कैटेगरी के डिब्बों जैसे स्लीपर, 3AC, 2AC और 1AC में लागू होगा और सभी यात्रियों के लिए इसका पालन करना जरूरी होगा. नियमों का उल्लंघन रोकने और मुख्य पावर सप्लाई को समय से बंद कराने के लिए रेलवे सुरक्षा बल और इलेक्ट्रिकल विभाग की टीमें ट्रेनों में औचक निरीक्षण भी करेंगी.

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