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Income Tax रिफंड पर 33% ज्यादा ब्याज पाने का मौका! इन 6 स्मार्ट टिप्स के जरिये उठाएं फायदा

अक्सर रिटर्न फाइल करते समय लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड समय पर और बिना किसी परेशानी के आ जाए, तो आपको अपना ITR समय पर और पूरी सावधानी के साथ भरना होगा.

Income Tax रिफंड पर 33% ज्यादा ब्याज पाने का मौका!  इन 6 स्मार्ट टिप्स के जरिये उठाएं फायदा
ITR Filing Deadline 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था.
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक करीब 35 लाख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 32 लाख रिटर्न वेरिफाई भी हो चुके हैं.
  • इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है.
  • इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर फर्जी मैसेज और ईमेल से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि विभाग कभी भी व्हाट्सएप या थर्ड-पार्टी लिंक के माध्यम से संपर्क नहीं करता.
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नई दिल्ली:

Income Tax Refund 2025: फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2025) तेजी से फाइल किए जा रहे हैं. 18 जून तक करीब 35 लाख ITR फाइल किए जा चुके हैं और 32 लाख से ज्यादा रिटर्न वेरिफाई भी किए जा चुके हैं. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Deadline 2025) को आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था. इसका फायदा यह होगा कि रिफंड की प्रोसेसिंग में देरी होगी, जिससे रिफंड पर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. 

टैक्स एक्सपर्ट्स की मानें तो इससे टैक्सपेयर्स को करीब 33% ज्यादा इंटरेस्ट मिलने की संभावना है. अक्सर रिटर्न फाइल करते समय लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं, तो इसके लिए नीचे दी इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है...

ज्यादा रिफंड और इंटरेस्ट कमाने के आसान टिप्स 

1. टैक्स सेविंग के लिए स्मार्ट प्लानिंग

अगर आप हर साल सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन पर निर्भर रहते हैं, तो आप कई इम्पोर्टेंट टैक्स छूटों का फायदा उठाने से चूक सकते हैं. ज्यादा टैक्स सेविंग के लिए आप सेक्शन 80C, 80D और HRA क्लेम कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की ट्यूशन फीस, होम लोन प्रिंसिपल और PPF जैसी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. सही टैक्स प्लानिंग से जहां आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी वहीं आपका रिफंड बढ़ेगा.

2. समय पर ITR फाइल करें और सही जानकारी भरें

अगर आप चाहते हैं कि आपका रिफंड समय पर और बिना किसी परेशानी के आ जाए, तो आपको अपना ITR समय पर और पूरी सावधानी के साथ भरना होगा. अपना बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, PAN, आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल- इन सभी डिटेल को भरते समय क्रॉस चेक जरूर करें. क्योंकि छोटी-सी गलती भी आपके रिफंड में देरी या कैंसिलेशन की वजह बन सकती है. याद रखें कि आप जितनी जल्दी अपना रिटर्न फाइल करेंगे, प्रोसेसिंग उतनी ही जल्दी शुरू होगी.

3. रिफंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट का फायदा उठाएं

क्या आपको पता है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड को देरी से प्रोसेस करता है, तो वह आपको 0.5% प्रति महीने की दर से इंटरेस्ट भी देता है. इस साल डेडलाइन बढ़ने की वजह से यह इंटरेस्ट पहले के मुकाबले करीब 33% तक ज्यादा हो सकता है. मतलब आपका रिफंड जितनी देरी से प्रोसेस होगा, आपके अकाउंट में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट जमा होगा. बता दें कि यह इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है. इसलिए, आपको अपने अगले ITR में इसे डिक्लेयर करना जरूरी है, नहीं तो फॉलो-अप नोटिस आ सकता है.

4. ऑनलाइन स्टेटस चेक करें

ITR फाइल करने के बाद रिफंड का स्टेटस जरूर चेक करें. आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करके “View Returns/Forms” में जाकर रिफंड का स्टेटस आसानी से पता कर सकते हैं. इसके अलावा NSDL की वेबसाइट पर “Know Your Refund Status” सेक्शन में जाकर भी ये जानकारी ले सकते हैं. रिफंड का स्टेटस रेगुलर ट्रैक करने से आपको किसी भी तरह की गलती या देरी के बारे में समय रहते जानकारी मिल जाएगी.

5. रिटर्न फॉर्म और ऑप्शंस को करें ऑप्टिमाइज

ITR फॉर्म चुनते समय अपनी इनकम कैटेगरी को ध्यान में रखें. गलत फॉर्म सेलेक्ट करने से प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है. साथ ही, अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम में हैं और डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो ओल्ड टैक्स सिस्टम को इवेलुएट करें, जिससे आपको ज्यादा बेहतर रिफंड मिल सकता है.

6. फर्जी रिफंड मैसेज से सावधान रहें

साइबर फ्रॉड से बचें. इन दिनों इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर बहुत सारे फर्जी मैसेज और ईमेल भेजे जा रहे हैं. जैसे"आपका 50,000 रुपये का रिफंड होल्ड पर है, तुरंत क्लिक करें" ऐसे मैसेज से सावधान रहें. याद रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी रिफंड के लिए WhatsApp या थर्ड-पार्टी लिंक नहीं भेजता है. अगर आपको कोई फर्जी संदेश या ईमेल मिलता है, तो तुरंत इसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर दें या 1930 पर कॉल करें.

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