UP Industrial Development Authority Building Rules: उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जमीन पर मकान या दुकान का नक्शा पास कराना अब बहुत ही आसान हो गया है. दरअसल, योगी सरकार की ओर से लागू किए गए मॉडल भवन विनियम 2026 के तहत निर्माण अनुमति की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया गया है. नए नियमों के मुताबिक 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर शर्तें पूरी होने पर नक्शे को ऑटोमेटिक स्वीकृति मिल जाएगी. वहीं, छोटे भूखंडों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और सेल्फ सर्टिफाइड की व्यवस्था की गई है.
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मॉडल भवन विनियम 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इससे जुड़े दिशा निर्देश सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भेज दिए गए हैं. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इन नए नियमों का विस्तृत अध्ययन कर रहा है और जल्द ही इसे कार्यालय आदेश के रूप में जारी करने की तैयारी में है. इसे अगली बोर्ड बैठक में भी रखा जाएगा.
अभी तक थी ऐसी व्यवस्था
अभी तक की व्यवस्था के तहत छोटे भूखंडों पर भी निर्माण शुरू करने से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता था, जिसमें नियोजन विभाग के परीक्षण के बाद ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों का समय लगता था. कई बार छोटी-मोटी आपत्तियों की वजह से नक्शे अटक जाते थे और आवंटियों को प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे. नई व्यवस्था आने से इन झंझटों से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
ऑटो अप्रूवल और टोकन शुल्क व्यवस्था
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक नए नियमों के लागू होने से छोटे भूखंड धारकों को 500 वर्ग मीटर तक आवासीय भूखंडों पर निर्धारित शर्तें पूरी होने पर नक्शा ऑटोमैटिक स्वीकृत हो जाएगा. इसके साथ ही 200 वर्ग मीटर तक व्यावसायिक प्लाटों पर भी नियमों के अनुरूप निर्माण के लिए नक्शा ऑटोमेटिक स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है, जिससे कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी. नई व्यवस्था के तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर किफायती निर्माण के लिए मात्र एक रुपये के टोकन शुल्क पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और स्वप्रमाण की सुविधा दी गई है.
रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना जरूरी
नए विनियमों के तहत पारदर्शिता और तकनीकी शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. इसके तहत निर्धारित सीमा के तहत आने वाले 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण करने के लिए किसी रजिस्टर्ड वास्तुकार से ही नक्शा तैयार करवाना होगा. इसके बाद निर्धारित शुल्क के साथ नक्शे को प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करना होगा. यह पूरी सुविधा केवल उन्हीं भूखंडों पर लागू होगी, जो प्राधिकरण की ओर से विधिवत आवंटित या स्वीकृत किए गए हैं.
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इस मामले पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ लक्ष्मी वीएस ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर मॉडल भवन विनियम के कई नियमों को काफी सरल किया गया है. नए नियमों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा.
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