'दूसरा होम लोन'

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  • Business | Written by: चतुरेश तिवारी |रविवार फ़रवरी 5, 2017 05:40 PM IST
    दूसरा घर खरीदकर टैक्स में छूट का लाभ लेने वालों को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि दूसरा घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज में सालाना दो लाख रुपए तक की टैक्स छूट का ही फायदा मिलेगा. सरकार इससे ज्यादा छूट देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है. शनिवार को राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास अतिरिक्त धन है, उनके द्वारा दूसरा घर खरीदे जाने पर टैक्स छूट दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे घर के लिए होम लोन पर टैक्स छूट का गलत फायदा उठाया जा रहा है.
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