Business | Reported by: सिद्धार्थ पांडे, Translated by: राजीव मिश्र |गुरुवार सितम्बर 15, 2016 01:12 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डवैल डेवलेपर को आदेश दिया है कि कंपनी 12 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराए ताकि उसके केस की सुनवाई आगे की जा सके. कोर्ट में कंपनी ने कंज्यूमर कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है.