सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डवैल डेवलेपर को आदेश दिया है कि कंपनी 12 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा कराए ताकि उसके केस की सुनवाई आगे की जा सके. कोर्ट में कंपनी ने कंज्यूमर कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है. कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी के गाजियाबाद में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट एक्ज़ोटिका पर आदेश देते हुए प्रोजेक्ट में 70 फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस देने का आदेश दिया था. कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी बल्कि कोर्ट ने बिल्डिंग कंपनी को चार सप्ताह के भीतर यह रकम जमा कराने की हिदायत दी है. कंज्यूमर कोर्ट ने समय पर फ्लैट खरीदारों को मुहैया नहीं कराने की वजह से पैसा वापस करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खरीदारों से यह भी पूछा कि क्या वे जमा कराई गई राशि के साथ ब्याज और किराया भी लेना चाहेंगे.
पार्श्वनाथ ने पहले कोर्ट का कहा था कि वह खरीदारों का पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इससे तमाम अन्य खरीदार भी पैसा वापस मांगने लगेंगे.
बता दें कि पिछले महीने कंज्यूमर कोर्ट ने पार्श्वनाथ को आदेश देते हुए 70 फ्लैट खरीदारों का पैसा ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया था.
पार्श्वनाथ के एक्ज़ोटिक प्रोजेक्ट तब बड़ा झटका लगा था कि जब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने उनके रिवाइज्ड कंस्ट्रक्शन प्लान को अस्वीकार कर दिया था. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट से कंपनी ने कहा था कि उसे प्रोजेक्ट पूरा करने में अभी एक साल का और समय लगेगा.