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क्या है Public Safety Act (PSA)? जिसके तहत जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला हैं नजरबंद
- Monday September 16, 2019
- Written by: परिणय कुमार
What is Public Safety Act: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (What is Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.
- ndtv.in
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Public Safety Act: अपने पिता के ही बनाए कानून में 'फंसे' पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जानें पूरा मामला
- Monday September 16, 2019
- Reported by: नीता शर्मा, Translated by: परिणय कुमार
जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.
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क्या है Public Safety Act (PSA)? जिसके तहत जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला हैं नजरबंद
- Monday September 16, 2019
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What is Public Safety Act: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) यानी सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (What is Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.
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जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत नजरबंद किया गया है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है.
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