Vehicle Scrapping Policy In India
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दिल्ली में पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज़ कहां है, कैसे बनेगी कबाड़, जानिए पूरी कहानी
- Wednesday July 2, 2025
पुरानी गाड़ियां ज़ब्त करते समय गाड़ी मालिक को चालान की कॉपी दी जाती है. चूंकि ऐसी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, इसलिए इन्हें क्रेन के जरिए ही स्क्रैप करने वाली जगह तक पहुंचाया जाता है.
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Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा
- Monday January 27, 2025
Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.
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दिल्ली: पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे गए वाहनों पर टैक्स में मिलेगी छूट
- Saturday October 1, 2022
दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट प्रदान करेगी.पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.
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नई स्क्रैप पॉलिसी: अब उम्र पैमाना नहीं, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर फर्राटा भर पाएगी
- Thursday March 18, 2021
New scrap policy 2021 : गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.
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