Vehicle Scrapping Policy In India
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Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार
- Tuesday April 14, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: निलेश कुमार
Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्त नहीं बैठ रहा है.
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ndtv.in
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दिल्ली में पेट्रोल पंप से जब्त मर्सिडीज़ कहां है, कैसे बनेगी कबाड़, जानिए पूरी कहानी
- Wednesday July 2, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मनोज शर्मा
पुरानी गाड़ियां ज़ब्त करते समय गाड़ी मालिक को चालान की कॉपी दी जाती है. चूंकि ऐसी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, इसलिए इन्हें क्रेन के जरिए ही स्क्रैप करने वाली जगह तक पहुंचाया जाता है.
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ndtv.in
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Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा
- Monday January 27, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.
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दिल्ली: पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे गए वाहनों पर टैक्स में मिलेगी छूट
- Saturday October 1, 2022
- Reported by: शरद शर्मा
दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट प्रदान करेगी.पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.
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नई स्क्रैप पॉलिसी: अब उम्र पैमाना नहीं, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर फर्राटा भर पाएगी
- Thursday March 18, 2021
- Reported by: परिमल कुमार
New scrap policy 2021 : गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.
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- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: निलेश कुमार
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- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मनोज शर्मा
पुरानी गाड़ियां ज़ब्त करते समय गाड़ी मालिक को चालान की कॉपी दी जाती है. चूंकि ऐसी गाड़ियां डी-रजिस्टर्ड हो चुकी होती हैं, इसलिए इन्हें क्रेन के जरिए ही स्क्रैप करने वाली जगह तक पहुंचाया जाता है.
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