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'UPSC जिहाद': सुदर्शन TV के शो पर सुनवाई 2 हफ्ते टली, SC जजों ने नहीं पढ़ा हलफनामा
- Thursday November 19, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
जजों ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा नहीं पढ़ा है. केंद्र ने अपने हलफनामे में शो के कुछ हिस्सों को संशोधित और बदलकर दिखाने की इजाजत दी है. इस शो में दावा किया जा रहा था कि सिविल सर्विस में ‘मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं.’ इसमें इस बात का खुलासा करने का दावा किया जा रहा था.
- ndtv.in
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'UPSC जिहाद' पर सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम को केंद्र की हरी झंडी, लेकिन करने होंगे खास बदलाव
- Thursday November 19, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
मामले की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शो मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रयास है और तुरंत उसके प्रसारण पर रोक दिया गया था. तब जज ने टिप्पणी की थी, "आप एक खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड बना सकते हैं."
- ndtv.in
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सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी
- Wednesday September 23, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.
- ndtv.in
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'हम सेंसर बोर्ड नहीं है लेकिन...': सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday September 18, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आनंद नायक
अपने शो 'बिंदास बोल' को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद सुदर्शन न्यूज ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में इस सप्ताह के अंत तक हलफनामा दाखिल करेगा.
- ndtv.in
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'UPSC जिहाद': सुदर्शन TV के शो पर सुनवाई 2 हफ्ते टली, SC जजों ने नहीं पढ़ा हलफनामा
- Thursday November 19, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
जजों ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा नहीं पढ़ा है. केंद्र ने अपने हलफनामे में शो के कुछ हिस्सों को संशोधित और बदलकर दिखाने की इजाजत दी है. इस शो में दावा किया जा रहा था कि सिविल सर्विस में ‘मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं.’ इसमें इस बात का खुलासा करने का दावा किया जा रहा था.
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'UPSC जिहाद' पर सुदर्शन टीवी के प्रोग्राम को केंद्र की हरी झंडी, लेकिन करने होंगे खास बदलाव
- Thursday November 19, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
मामले की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शो मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रयास है और तुरंत उसके प्रसारण पर रोक दिया गया था. तब जज ने टिप्पणी की थी, "आप एक खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड बना सकते हैं."
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सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी
- Wednesday September 23, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.
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'हम सेंसर बोर्ड नहीं है लेकिन...': सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' पर सुप्रीम कोर्ट
- Friday September 18, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आनंद नायक
अपने शो 'बिंदास बोल' को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद सुदर्शन न्यूज ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में इस सप्ताह के अंत तक हलफनामा दाखिल करेगा.
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