Up Lynching Case In Supreme Court
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हापुड़ लिंचिंग केस: कासिम का बेटा पहुंचा SC, कहा- बाहर की एसआईटी करे जांच, UP सरकार से मांगा गया जवाब
- Monday February 11, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
मृतक के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया. बता दें. सितंबर 2018 में हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था. कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे.
- ndtv.in
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NDTV के खुलासे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट हापुड़ मॉब लिंचिंग घटना के पीड़ित की याचिका पर करेगा सुनवाई
- Monday August 13, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
NDTV इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर हापुड़ में लिंचिंग के पीड़ित और अहम गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पीड़ित समयुद्दीन ने याचिका दायर कर अपील की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए. साथ ही एसआईटी में यूपी के बाहर के अफ़सरों के होने की भी मांग की गई है.
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हापुड़ लिंचिंग केस: कासिम का बेटा पहुंचा SC, कहा- बाहर की एसआईटी करे जांच, UP सरकार से मांगा गया जवाब
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मृतक के बेटे ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी करे. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके इस याचिका पर जवाब मांगा है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समयुद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया. बता दें. सितंबर 2018 में हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी किया था. कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच मेरठ रेंज के IG की निगरानी में कराने को कहा था. कोर्ट ने IG को कहा था कि वह लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे.
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NDTV के खुलासे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट हापुड़ मॉब लिंचिंग घटना के पीड़ित की याचिका पर करेगा सुनवाई
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NDTV इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर हापुड़ में लिंचिंग के पीड़ित और अहम गवाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पीड़ित समयुद्दीन ने याचिका दायर कर अपील की है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराई जाए. साथ ही एसआईटी में यूपी के बाहर के अफ़सरों के होने की भी मांग की गई है.
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