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टैक्स असेसमेंट ट्रांसफर मामले में SC पहुंचीं प्रियंका गांधी, दिल्ली HC के फैसले को दी चुनौती
- Monday July 10, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
कांग्रेस नेताओं ने असेसमेंट ट्रांसफर करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए आयकर प्राधिकरण के टैक्स ट्रांसफरिंग असेसमेंट रिपोर्ट को बरकरार रखा है. अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
- ndtv.in
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1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं टैक्स के नियम, जानें अभी भी कैसे हो सकता है फायदा
- Thursday March 30, 2023
- Written by: राजीव मिश्र
1 अप्रैल 2023 से आयकर नियमों में काफी बदलाव होने जा रहे हैं. वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 24-25) के लिए आयकर नियमों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा काफी बदलाव किए जा रहे हैं. बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते हुए लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बदलावों से जुड़ी घोषणा की थी. साथ ही कुछ बदलावों को बजट के संसद में पास होने के बाद संशोधनों के माध्यम से भी बदला गया है. अब जब वित्त वर्ष 2022-23 को समाप्त होने के लिए केवल दो ही दिन बचे हैं ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम यह समझ लें कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और अगर जरूरी हुआ तो अंतिम एक दिन में भी टैक्स बचाने के लिए कदम उठाया जा सकता है. एक अप्रैल से टैक्स रिजीम से लेकर टैक्स स्लैब तक में बदलाव हो रहे हैं.
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टैक्स असेसमेंट ट्रांसफर मामले में SC पहुंचीं प्रियंका गांधी, दिल्ली HC के फैसले को दी चुनौती
- Monday July 10, 2023
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कांग्रेस नेताओं ने असेसमेंट ट्रांसफर करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए आयकर प्राधिकरण के टैक्स ट्रांसफरिंग असेसमेंट रिपोर्ट को बरकरार रखा है. अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
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1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं टैक्स के नियम, जानें अभी भी कैसे हो सकता है फायदा
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1 अप्रैल 2023 से आयकर नियमों में काफी बदलाव होने जा रहे हैं. वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 24-25) के लिए आयकर नियमों में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा काफी बदलाव किए जा रहे हैं. बजट 2023-24 को प्रस्तुत करते हुए लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बदलावों से जुड़ी घोषणा की थी. साथ ही कुछ बदलावों को बजट के संसद में पास होने के बाद संशोधनों के माध्यम से भी बदला गया है. अब जब वित्त वर्ष 2022-23 को समाप्त होने के लिए केवल दो ही दिन बचे हैं ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम यह समझ लें कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और अगर जरूरी हुआ तो अंतिम एक दिन में भी टैक्स बचाने के लिए कदम उठाया जा सकता है. एक अप्रैल से टैक्स रिजीम से लेकर टैक्स स्लैब तक में बदलाव हो रहे हैं.
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