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NEET 2018: मद्रास हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, तमिल में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे 196 ग्रेस मार्क्स
- Tuesday July 10, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मद्रास हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने पेपर में पूछे गए सवालों के गलत अनुवाद पर ये फैसला सुनाया है.
- ndtv.in
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा: मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार
- Saturday July 15, 2017
- भाषा
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 85 प्रतिशत औेर सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के उसके फैसले को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करेगी.
- ndtv.in
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तमिलनाडु सरकार को झटका, MBBS, BDS सीटें राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षित रखने का फैसला रद्द
- Friday July 14, 2017
- भाषा
मद्रास उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 85 प्रतिशत , और सीबीएससी तथा अन्य बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों के लिए केवल 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यह बराबरी के लोगों के बीच भेदभाव करता है. न्यायमूर्ति के रविचंद्रबाबू ने 22 जून के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीएससी के कुछ छात्रों की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि विवादित आरक्षण कानून की नजर में खराब है और संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन है.
- ndtv.in
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NEET 2018: मद्रास हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, तमिल में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे 196 ग्रेस मार्क्स
- Tuesday July 10, 2018
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मद्रास हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने पेपर में पूछे गए सवालों के गलत अनुवाद पर ये फैसला सुनाया है.
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा: मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी तमिलनाडु सरकार
- Saturday July 15, 2017
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तमिलनाडु सरकार ने कहा कि वह राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 85 प्रतिशत औेर सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के उसके फैसले को रद्द करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करेगी.
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तमिलनाडु सरकार को झटका, MBBS, BDS सीटें राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए आरक्षित रखने का फैसला रद्द
- Friday July 14, 2017
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मद्रास उच्च न्यायालय ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 85 प्रतिशत , और सीबीएससी तथा अन्य बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों के लिए केवल 15 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यह बराबरी के लोगों के बीच भेदभाव करता है. न्यायमूर्ति के रविचंद्रबाबू ने 22 जून के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीएससी के कुछ छात्रों की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि विवादित आरक्षण कानून की नजर में खराब है और संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन है.
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