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This Article is From Jul 10, 2018

NEET 2018: मद्रास हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, तमिल में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे 196 ग्रेस मार्क्स

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने नीट 2018 की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश दिया है.

NEET 2018: मद्रास हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, तमिल में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को मिलेंगे 196 ग्रेस मार्क्स
NEET 2018: तमिल में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को 196 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे.
चेन्नई: NEET 2018: मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने नीट 2018 (NEET 2018) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. तमिल भाषा में हुई परीक्षा में गलत सवाल पूछे जाने के लिए कोर्ट ने स्टूडेंट्स 196 ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश दिया है. साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीएसई को एक हफ्ते के भीतर नई रैंकिंग जारी करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने पेपर में पूछे गए सवालों के गलत अनुवाद पर ये फैसला सुनाया है. पेपर में गलत सवालों के पूछ जाने पर स्टूडेंट्स ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की थी. मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने का निर्देश दिया है.

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NEET 2018 प्रवेश परीक्षा 6 मई को आयोजित की गई थी. NEET 2018 की परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हुए थे. तमिल भाषा में नीट का पेपर करीब 24,500 स्टूडेंट्स  ने दिया था. ये पेपर 720 अंकों का था. आपको बता दें कि याचिकाकर्ता और माकपा के राज्यसभा सांसद टी. के. रंगराजन ने दावा किया था कि नीट के पेपर में 49 सवालों का तमिल अनुवाद गलत किया गया है. 

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नीट परीक्षा 2018 का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया जा चुका है. नीट की परीक्षा अब से सीबीएसई नहीं बल्कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) आयोजित करवाएगी.

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