India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रावणी शैलजा |सोमवार अगस्त 29, 2022 03:18 PM IST पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहली नजर में तलाक-ए-हसन उतना अनुचित नहीं लगता. इसमें महिलाओं के पास भी विकल्प होते हैं. हम नहीं चाहते कि ये किसी और वजह से एजेंडा बने.