Supreme Court Verdict On Cbi Chief Alok Verma
- सब
- ख़बरें
-
CBI vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की सफाई: हमने CVC की सिफारिश पर भेजा था छुट्टी
- Tuesday January 8, 2019
- NDTVKhabar News Desk
केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले पर सफाई आई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सीवीसी की सिफारिश पर छुट्टी पर भेजा था. उन्होंने कहा कि हमने सीबीआई की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सीवीसी की सिफारिश ईमानदारी से मानी थी और सीबीआई अधिकारी को छुट्टी पर भेजा था.
-
ndtv.in
-
CBI vs CBI: केजरीवाल बोले- SC का फैसला प्रधानमंत्री पर कलंक, जानें- किसने क्या कहा?
- Tuesday January 8, 2019
- NDTVKhabar News Desk
कोर्ट ने कहा है कि वर्मा अभी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, अभी वे रोजाना के कामकाज में प्रशासनिक फैसले ही लेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष वाली सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा. सेलेक्ट कमेटी आगे का फैसला लेगी कि वर्मा को पद से हटाया जाए या नहीं.
-
ndtv.in
-
सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को मिली दफ्तर जाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातें
- Tuesday January 8, 2019
- NDTVKhabar News Desk
सीबीआई में रिश्वत कांड के बाद CBI चीफ आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आलोक वर्मा अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं. वह अपने दफ्तर जा सकते हैं. आपको बता दें कि सीबीआई में विवाद उस समय शुरू हुआ था जब सीबीआई के दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह अपने आप में पहली बार था जब सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर पर सीबीआई ने ही केस दर्ज किया हो. लेकिन इस कार्रवाई के बाद राकेश अस्थाना ने भी चीफ पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल रहे मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़ा था. इसके बाद दोनों अधिकारियों मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. फिलहाल इस मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में है. आज जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला सुनाया है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई छुट्टी पर हैं. फैसले के वक्त जस्टिस जोसेफ भी मौजूद थे. फैसला तीनों जजों की सहमति से लिखा गया है.
-
ndtv.in
-
CBI vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की सफाई: हमने CVC की सिफारिश पर भेजा था छुट्टी
- Tuesday January 8, 2019
- NDTVKhabar News Desk
केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले पर सफाई आई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सीवीसी की सिफारिश पर छुट्टी पर भेजा था. उन्होंने कहा कि हमने सीबीआई की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सीवीसी की सिफारिश ईमानदारी से मानी थी और सीबीआई अधिकारी को छुट्टी पर भेजा था.
-
ndtv.in
-
CBI vs CBI: केजरीवाल बोले- SC का फैसला प्रधानमंत्री पर कलंक, जानें- किसने क्या कहा?
- Tuesday January 8, 2019
- NDTVKhabar News Desk
कोर्ट ने कहा है कि वर्मा अभी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, अभी वे रोजाना के कामकाज में प्रशासनिक फैसले ही लेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष वाली सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा. सेलेक्ट कमेटी आगे का फैसला लेगी कि वर्मा को पद से हटाया जाए या नहीं.
-
ndtv.in
-
सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को मिली दफ्तर जाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 8 बड़ी बातें
- Tuesday January 8, 2019
- NDTVKhabar News Desk
सीबीआई में रिश्वत कांड के बाद CBI चीफ आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आलोक वर्मा अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं. वह अपने दफ्तर जा सकते हैं. आपको बता दें कि सीबीआई में विवाद उस समय शुरू हुआ था जब सीबीआई के दूसरे नंबर के अधिकारी राकेश अस्थाना पर रिश्वत लेने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह अपने आप में पहली बार था जब सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर पर सीबीआई ने ही केस दर्ज किया हो. लेकिन इस कार्रवाई के बाद राकेश अस्थाना ने भी चीफ पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया. यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल रहे मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़ा था. इसके बाद दोनों अधिकारियों मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. फिलहाल इस मामले की सुनवाई अभी कोर्ट में है. आज जस्टिस संजय किशन कौल ने फैसला सुनाया है क्योंकि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई छुट्टी पर हैं. फैसले के वक्त जस्टिस जोसेफ भी मौजूद थे. फैसला तीनों जजों की सहमति से लिखा गया है.
-
ndtv.in