Supreme Court On Religion
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खुद को हिंदू साबित करने के लिए एक दीपक ही काफी,मंदिर जाने की जरूरत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात
- Wednesday May 13, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की, 'यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक दीपक भी जलाता है, तो यह उसके धर्म को साबित करने के लिए पर्याप्त है.’’न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हो सकता है कि किसी को कर्मकांडी होने की जरूरत नहीं है.
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सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी- "सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता"
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सबरीमला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म खत्म नहीं किया जा सकता और धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों को पूरी तरह न्यायिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता।
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: अशोक भारती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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धर्म बदला तो आरक्षण खत्म! SC स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची साफ लकीर, 10 सवालों में समझें- आपके हक पर क्या असर पड़ेगा
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में कन्वर्ज़न पर SC दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा और SC/ST Act का लाभ नहीं मिलेगा.
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धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Supreme Court On SC\ST: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है.
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हिन्दुत्व धर्म है या जीवनशैली, इसकी व्याख्या नहीं करनी : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday October 25, 2016
- आशीष कुमार भार्गव
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि 'हिंदुत्व' क्या धर्म है या जीवन शैली, इस बात की सुनवाई नहीं करेंगे. 1995 के जजमेंट पर दोबारा विचार नहीं करेंगे. वह ये तय करेंगे कि क्या धर्म के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं?
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खुद को हिंदू साबित करने के लिए एक दीपक ही काफी,मंदिर जाने की जरूरत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात
- Wednesday May 13, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
प्रधान न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की, 'यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक दीपक भी जलाता है, तो यह उसके धर्म को साबित करने के लिए पर्याप्त है.’’न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हो सकता है कि किसी को कर्मकांडी होने की जरूरत नहीं है.
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सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी- "सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता"
- Thursday April 30, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
सबरीमला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुधार के नाम पर धर्म खत्म नहीं किया जा सकता और धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों को पूरी तरह न्यायिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता।
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: अशोक भारती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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- Tuesday March 24, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पा सकते हैं. ईसाई या किसी अन्य धर्म में कन्वर्ज़न पर SC दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा और SC/ST Act का लाभ नहीं मिलेगा.
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धर्म परिवर्तन के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
Supreme Court On SC\ST: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता. किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट करने से अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है.
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हिन्दुत्व धर्म है या जीवनशैली, इसकी व्याख्या नहीं करनी : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday October 25, 2016
- आशीष कुमार भार्गव
सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि 'हिंदुत्व' क्या धर्म है या जीवन शैली, इस बात की सुनवाई नहीं करेंगे. 1995 के जजमेंट पर दोबारा विचार नहीं करेंगे. वह ये तय करेंगे कि क्या धर्म के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं?
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