India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार अप्रैल 22, 2019 01:16 PM IST दिल्ली हाईकोर्ट से संजय निरुपम को राहत नहीं मिली थी. दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा संजय निरुपम के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को जारी रखा था और मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने माना था कि साल 2012 में एक टीवी शो के दौरान कांग्रेस नेता ने स्मृति ईरानी पर निजी हमले करते हुए उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, इससे उनके ऊपर मानहानि का मामला बनता है.