Scheduled Caste Status
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धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
- Tuesday March 24, 2026
- Reported by: आशीष, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: अशोक भारती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
- Tuesday December 2, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: मनोज शर्मा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
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"इस्लाम, ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं दे सकते SC का दर्जा, क्योंकि..." : केंद्र सरकार का SC में हलफनामा
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा गया है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना सभी धर्मों में धर्मांतरण कराकर गए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी.
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धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
- Tuesday December 2, 2025
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
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"इस्लाम, ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं दे सकते SC का दर्जा, क्योंकि..." : केंद्र सरकार का SC में हलफनामा
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा गया है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना सभी धर्मों में धर्मांतरण कराकर गए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी.
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