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30 मिनट 'पब्लिक इंटरेस्ट' से जुड़ा प्रसारण अनिवार्य : केंद्र ने जारी किए चैनलों के लिए नए नियम
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: श्रावणी शैलजा
संयुक्त सचिव (प्रसारण) संजीव शंकर ने यहां मीडिया को दी गई एक प्रस्तुति में कहा, 'कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, केवल सीधा प्रसारण वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा.'
- ndtv.in
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केंद्र सरकार ने सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपलिंकिंग को किया डेरेगुलेट, यहां जानें क्यों
- Wednesday November 9, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
इस संबंध में दिशानिर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे और 2011 में उनमें संशोधित किए गए थे. अंतरिम अवधि में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए 11 साल बाद इसमें अब संशोधन किया गया है.
- ndtv.in
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TV चैनलों पर सख्त सरकार! यूक्रेन युद्ध, हिंसा और लाउडस्पीकर विवाद के बीच एडवाइजरी जारी
- Sunday April 24, 2022
- Reported by: परिमल कुमार
न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि उकसाने वाली, असामाजिक,असंसदीय और उकसाने वाली हेडलाइन से बचें. केंद्र ने कहा कि सख्ती से केबल टेलिविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन एक्ट) 1995 के निर्देशों का पालन करें.
- ndtv.in
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30 मिनट 'पब्लिक इंटरेस्ट' से जुड़ा प्रसारण अनिवार्य : केंद्र ने जारी किए चैनलों के लिए नए नियम
- Thursday November 10, 2022
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संयुक्त सचिव (प्रसारण) संजीव शंकर ने यहां मीडिया को दी गई एक प्रस्तुति में कहा, 'कार्यक्रमों के सीधा प्रसारण के लिए अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, केवल सीधा प्रसारण वाले कार्यक्रमों का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होगा.'
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केंद्र सरकार ने सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपलिंकिंग को किया डेरेगुलेट, यहां जानें क्यों
- Wednesday November 9, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
इस संबंध में दिशानिर्देश पहली बार 2005 में जारी किए गए थे और 2011 में उनमें संशोधित किए गए थे. अंतरिम अवधि में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए 11 साल बाद इसमें अब संशोधन किया गया है.
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TV चैनलों पर सख्त सरकार! यूक्रेन युद्ध, हिंसा और लाउडस्पीकर विवाद के बीच एडवाइजरी जारी
- Sunday April 24, 2022
- Reported by: परिमल कुमार
न्यूज चैनलों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि उकसाने वाली, असामाजिक,असंसदीय और उकसाने वाली हेडलाइन से बचें. केंद्र ने कहा कि सख्ती से केबल टेलिविजन नेटवर्क (रेग्युलेशन एक्ट) 1995 के निर्देशों का पालन करें.
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