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'कोई रोक नहीं लगाई जा सकती..' : संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC का पूरा आदेश पढ़िए
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
- Saturday March 14, 2026
- Reported by: सत्यपाल यादव, Edited by: प्रभांशु रंजन
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
- Saturday March 14, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए
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संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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