Rule For Liquor Shops
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'Rule For Liquor Shops' - 1 News Result(s)
-
मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को 1 सितंबर से मानना होगा ये नया नियम
- Friday August 20, 2021
- Reported by: भाषा
एमपी में जारी निर्देशानुसार कैश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जाएगी. बिल की कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च, 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा.
- ndtv.in
'Rule For Liquor Shops' - 1 News Result(s)
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मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों को 1 सितंबर से मानना होगा ये नया नियम
- Friday August 20, 2021
- Reported by: भाषा
एमपी में जारी निर्देशानुसार कैश मेमो संबंधी बिल बुक जिला आबकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराई जाएगी. बिल की कार्बन कॉपी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका अवधि समाप्ति 31 मार्च, 2022 तक रखा जाना अनिवार्य होगा.
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