Rs 800 Fine
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धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी नेता संगीत सोम पर अदालत ने लगाया 800 रुपये का जुर्माना
- Thursday October 13, 2022
भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने का दोषी पाया गया है. संगीत सोम को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है और इस मामले का निपटारा कर दिया है. पूर्व विधायक संगीत सोम ने सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद नफरती भाषण दिया था.
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ndtv.in
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धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी नेता संगीत सोम पर अदालत ने लगाया 800 रुपये का जुर्माना
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भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने का दोषी पाया गया है. संगीत सोम को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है और इस मामले का निपटारा कर दिया है. पूर्व विधायक संगीत सोम ने सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद नफरती भाषण दिया था.
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