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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
- Friday October 4, 2024
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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ndtv.in
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केंद्र और माइनिंग कंपनी को SC से लगा बड़ा झटका, राज्यों के पास ही रहेगा खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार
- Wednesday August 14, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे केवल आगे के प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में खनिज वाले राज्यों की बड़ी जीत, कहा- रॉयल्टी टैक्स नहीं
- Thursday July 25, 2024
अदालत ने कहा कि सरकार को देय एग्रीमेंट भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता. मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है.रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है.
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