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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
- Friday October 4, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
- ndtv.in
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केंद्र और माइनिंग कंपनी को SC से लगा बड़ा झटका, राज्यों के पास ही रहेगा खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे केवल आगे के प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में खनिज वाले राज्यों की बड़ी जीत, कहा- रॉयल्टी टैक्स नहीं
- Thursday July 25, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
अदालत ने कहा कि सरकार को देय एग्रीमेंट भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता. मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है.रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
- Friday October 4, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे केवल आगे के प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए.
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अदालत ने कहा कि सरकार को देय एग्रीमेंट भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता. मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है.रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है.
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