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सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर नियुक्ति के लिए पहला अधिकार उसकी पत्नी का : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Monday August 22, 2022
- Reported by: भाषा
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक मामले में व्यवस्था दी है कि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर यदि उसकी पत्नी जीवित है और उसने नियुक्ति के लिए दावा किया है तो मृतक की बहन की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मृतक कर्मचारी की बहन कुमारी मोहनी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया. मोहनी ने अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए संबद्ध अधिकारियों को विचार करने का निर्देश पारित करने का अनुरोध अदालत से किया था.
- ndtv.in
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सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर नियुक्ति के लिए पहला अधिकार उसकी पत्नी का : इलाहाबाद हाईकोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक मामले में व्यवस्था दी है कि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर यदि उसकी पत्नी जीवित है और उसने नियुक्ति के लिए दावा किया है तो मृतक की बहन की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मृतक कर्मचारी की बहन कुमारी मोहनी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया. मोहनी ने अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए संबद्ध अधिकारियों को विचार करने का निर्देश पारित करने का अनुरोध अदालत से किया था.
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