Rajendra Shingne
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'अगर पतंजलि लोगों को गुमराह करेगी तो कार्रवाई की जाएगी', कोरोनिल पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री
- Saturday July 4, 2020
- Reported by: भाषा
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पतंजलि भ्रामक दावा कर राज्य के लोगों को गुमराह करेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि यदि कोरोनिल के उत्पादकों द्वारा गलत दावे किए जाते हैं तो राज्य के गृह विभाग की मदद से औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
- ndtv.in
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कोरोनिल को लेकर बोले महाराष्ट्र के मंत्री, 'पतंजलि ग्रुप ने लोगों को गुमराह किया तो करेंगे कार्रवाई'
- Friday July 3, 2020
- Reported by: भाषा
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगने ने कहा यदि कोरोनिल के उत्पादकों द्वारा गलत दावे किए जाते हैं तो राज्य के गृह विभाग की मदद से औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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'अगर पतंजलि लोगों को गुमराह करेगी तो कार्रवाई की जाएगी', कोरोनिल पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री
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उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पतंजलि भ्रामक दावा कर राज्य के लोगों को गुमराह करेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि यदि कोरोनिल के उत्पादकों द्वारा गलत दावे किए जाते हैं तो राज्य के गृह विभाग की मदद से औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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कोरोनिल को लेकर बोले महाराष्ट्र के मंत्री, 'पतंजलि ग्रुप ने लोगों को गुमराह किया तो करेंगे कार्रवाई'
- Friday July 3, 2020
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महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगने ने कहा यदि कोरोनिल के उत्पादकों द्वारा गलत दावे किए जाते हैं तो राज्य के गृह विभाग की मदद से औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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