Rajasthan Marriages Amendment Bill 2021
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राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को बढ़ावा देने की आलोचना के बीच विवादास्पद बिल वापस लिया
- Tuesday October 12, 2021
- Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Rajasthan ने तमाम आलोचनाओं के बीच इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे (International Girl Child day) के मौके पर राजस्थान सरकार ने यह विवादास्पद विधेयक वापस लेने का ऐलान किया. यह विधेयक अभी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए लंबित था.
- ndtv.in
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"बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगे", राजस्थान के नए कानून का सामाजिक संगठनों ने किया विरोध
- Tuesday September 28, 2021
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह
राजस्थान में पिछले हफ्ते विधानसभा में बाल विवाह से जुड़ा कानून (Rajasthan Marriages Amendment Bill 2021 ) पारित किया गया है. इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं. विपक्ष के अलावा कई संगठनों ने भी इसे पीछे की ओर ले जाने वाला कदम बताया है.
- ndtv.in
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राजस्थान : '30 दिनों के अंदर बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी', विवाह पंजीकरण संशोधन बिल पारित
- Saturday September 18, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
बीजेपी ने दावा किया कि नए विधेयक से बाल विवाह वैध हो जाएंगे. उधर, सदन में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां अंततः वैध हो जाएंगी.
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- Tuesday October 12, 2021
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Rajasthan ने तमाम आलोचनाओं के बीच इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे (International Girl Child day) के मौके पर राजस्थान सरकार ने यह विवादास्पद विधेयक वापस लेने का ऐलान किया. यह विधेयक अभी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए लंबित था.
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- Tuesday September 28, 2021
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राजस्थान में पिछले हफ्ते विधानसभा में बाल विवाह से जुड़ा कानून (Rajasthan Marriages Amendment Bill 2021 ) पारित किया गया है. इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं. विपक्ष के अलावा कई संगठनों ने भी इसे पीछे की ओर ले जाने वाला कदम बताया है.
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बीजेपी ने दावा किया कि नए विधेयक से बाल विवाह वैध हो जाएंगे. उधर, सदन में राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 का बचाव करते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रस्तावित कानून विवाह के पंजीकरण की अनुमति देता है, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ऐसी शादियां अंततः वैध हो जाएंगी.
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