Rajasthan Marriage New Law
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राजस्थान में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, NGO ने दायर की PIL
- Saturday October 2, 2021
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि बाल विवाह को भी अनिवार्य बनाते हुए, राजस्थान सरकार ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है क्योंकि इस मामले पर कोई जनमत नहीं मांगी गई है. एनएफएचएस के 2015-2016 के आंकड़ों के अनुसार, कम उम्र में विवाह के 35% मामले राजस्थान में होते हैं.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राजस्थान विवाह पर नए कानून का मामला, अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती
- Friday September 24, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
2021 के संशोधन में कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के दूल्हे और 18 वर्ष से कम उम्र की दुल्हन के माता-पिता या अभिभावक विवाह की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे. जबकि 2009 के अधिनियम में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान आयु 21 वर्ष रखी गई थी.
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राजस्थान में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, NGO ने दायर की PIL
- Saturday October 2, 2021
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जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि बाल विवाह को भी अनिवार्य बनाते हुए, राजस्थान सरकार ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है क्योंकि इस मामले पर कोई जनमत नहीं मांगी गई है. एनएफएचएस के 2015-2016 के आंकड़ों के अनुसार, कम उम्र में विवाह के 35% मामले राजस्थान में होते हैं.
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2021 के संशोधन में कहा गया है कि 21 साल से कम उम्र के दूल्हे और 18 वर्ष से कम उम्र की दुल्हन के माता-पिता या अभिभावक विवाह की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होंगे. जबकि 2009 के अधिनियम में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान आयु 21 वर्ष रखी गई थी.
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