Protection Rule
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
- Sunday January 5, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
- ndtv.in
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
- Friday January 3, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
- ndtv.in
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
- ndtv.in
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Geneva Convention: क्या है जेनेवा संधि? जानिए क्या होता है युद्धबंदियों (POW) के साथ
- Thursday February 28, 2019
- अर्चित गुप्ता
युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी.
- ndtv.in
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डाटा शेयर करने के मामले पर सरकार ने कहा- कंपनियों को किसी की निजता को भंग करने की आजादी नहीं
- Thursday April 27, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
वाट्सऐप के डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में निजी डाटा और प्राइवेसी के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्राई, वाट्सऐप और फेसबुक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी का मामला है और केंद्र सरकार को इसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए.
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डेटा चोरों की अब खैर नहीं... मोदी सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का ड्राफ्ट किया जारी
- Sunday January 5, 2025
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: तिलकराज
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा एक्ट के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिसके अनुसार डेटा फिड्युसरी (एक ऐसी संस्था या व्यक्ति, जो पर्सनल डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता की जिम्मेदारी लेता है) के लिए बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता सहमति लेना अनिवार्य होगा.
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अब पैरेंट्स की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया चला पाएंगे बच्चे, सरकार का प्लान तैयार
- Friday January 3, 2025
- Edited by: चंदन वत्स
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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Geneva Convention: क्या है जेनेवा संधि? जानिए क्या होता है युद्धबंदियों (POW) के साथ
- Thursday February 28, 2019
- अर्चित गुप्ता
युद्धबंदियों (POW) के अधिकारों को बरकरार रखने के जेनेवा समझौता (Geneva Convention) में कई नियम दिए गए हैं. जेनेवा समझौते में चार संधियां और तीन अतिरिक्त प्रोटोकॉल (मसौदे) शामिल हैं, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना है. मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई थी. इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी.
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डाटा शेयर करने के मामले पर सरकार ने कहा- कंपनियों को किसी की निजता को भंग करने की आजादी नहीं
- Thursday April 27, 2017
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्रीराम शर्मा
वाट्सऐप के डाटा को फेसबुक से जोड़ने के मामले में निजी डाटा और प्राइवेसी के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्राई, वाट्सऐप और फेसबुक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया है कि हर व्यक्ति की प्राइवेसी का मामला है और केंद्र सरकार को इसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए.
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