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ऑर्गनाइज्ड ग्रुप-ए सर्विस: केंद्र को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया 10 दिनों का समय
- Friday March 15, 2019
- Reported by: राजीव रंजन
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को एन एएफएफ़यू और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का लाभ देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया है.सीआरपीएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों द्वारा दायर किए गए कोर्ट की दो अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नजमी वजीरी ने आज यह आदेश जारी किया कि केंद्र 28 मार्च को या उसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बताए कि उसने इन बलों के अधिकारियों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर दिया है.
- ndtv.in
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केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने जीती ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस की जंग
- Tuesday February 5, 2019
- Reported by: राजीव रंजन, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की याचिका पर अंतिम निर्णय देते हुए फैसला सुनाया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेस न मानकर नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता.
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ऑर्गनाइज्ड ग्रुप-ए सर्विस: केंद्र को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया 10 दिनों का समय
- Friday March 15, 2019
- Reported by: राजीव रंजन
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को एन एएफएफ़यू और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का लाभ देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया है.सीआरपीएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों द्वारा दायर किए गए कोर्ट की दो अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नजमी वजीरी ने आज यह आदेश जारी किया कि केंद्र 28 मार्च को या उसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बताए कि उसने इन बलों के अधिकारियों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर दिया है.
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केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने जीती ऑर्गनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस की जंग
- Tuesday February 5, 2019
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सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की याचिका पर अंतिम निर्णय देते हुए फैसला सुनाया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेस न मानकर नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता.
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