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Lockdown 3.0 के दौरान दिल्ली में शर्तों के साथ इन सुविधाओं को शुरू करने की दी गई इजाजत, 10 बातें...
- Sunday May 3, 2020
- Written by: परिणय कुमार
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता ही जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 40 हजार पार कर गया है और अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ दिया गया है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने जो छूट दी है हम उसे लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि कि दिल्ली में किताबों की दुकानें खुलेंगी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल, मॉल और जिम को बंद रखने का फैसला लिया गया है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शादी समारोहों में 50 मेहमानों की इजाजत दी गई है, साथ ही कॉल सेंटर और आईटी सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं. केजरीवाल ने कहा कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, Essential सर्विसेज वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे, Non Essential सर्विसेज वाले दफ्तर में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100% स्टाफ और उससे नीचे 33% का स्टाफ रहेगा.
- ndtv.in
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केंद्र सरकार के दफ्तरों में उप सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारी रहेंगे मौजूद, MHA ने जारी की गाइडलाइन
- Sunday April 19, 2020
- Reported by: भाषा
देश में लागू लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "सभी मंत्रालय, विभाग और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालय उप सचिव और इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे." दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जरूरत के मुताबिक अधिकतम 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी."
- ndtv.in
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प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की नहीं होगी अनुमति, नौकरियों के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन: केंद्र
- Sunday April 19, 2020
- Reported by: NDTV.com, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
साथ ही ये भी साफ किया है कि जो भी मजदूर लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें काम दिया जा सके. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि यह भी देखा जाएगा कि जो राज्य के बाहर मजदूर के द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो रही हो.
- ndtv.in
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जरूरी सामान के अलावा और कुछ ऑनलाइन नहीं बेच पाएंगी कंपनियां, सरकार की गाइडलाइन बदली
- Sunday April 19, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: राहुल सिंह
केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने वाली लिस्ट में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है. इसके साथ ही अधिकतम 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा.
- ndtv.in
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Lockdown 3.0 के दौरान दिल्ली में शर्तों के साथ इन सुविधाओं को शुरू करने की दी गई इजाजत, 10 बातें...
- Sunday May 3, 2020
- Written by: परिणय कुमार
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता ही जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 40 हजार पार कर गया है और अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ दिया गया है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने जो छूट दी है हम उसे लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि कि दिल्ली में किताबों की दुकानें खुलेंगी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल, मॉल और जिम को बंद रखने का फैसला लिया गया है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में शादी समारोहों में 50 मेहमानों की इजाजत दी गई है, साथ ही कॉल सेंटर और आईटी सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं. केजरीवाल ने कहा कि कल से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, Essential सर्विसेज वाले दफ्तर में 100% लोग आएंगे, Non Essential सर्विसेज वाले दफ्तर में डिप्टी ऑफिसर से ऊपर तक का 100% स्टाफ और उससे नीचे 33% का स्टाफ रहेगा.
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केंद्र सरकार के दफ्तरों में उप सचिव और उनसे ऊपर के अधिकारी रहेंगे मौजूद, MHA ने जारी की गाइडलाइन
- Sunday April 19, 2020
- Reported by: भाषा
देश में लागू लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "सभी मंत्रालय, विभाग और उनके अंतर्गत आने वाले कार्यालय उप सचिव और इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे." दिशानिर्देश के मुताबिक, ‘‘बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यालय में जरूरत के मुताबिक अधिकतम 33 प्रतिशत उपस्थिति होगी."
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प्रवासी मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की नहीं होगी अनुमति, नौकरियों के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन: केंद्र
- Sunday April 19, 2020
- Reported by: NDTV.com, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
साथ ही ये भी साफ किया है कि जो भी मजदूर लॉकडाउन की वजह से राहत शिविरों में रह रहे हैं स्थानीय प्रशासन द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि उनकी कुशलता के आधार पर उन्हें काम दिया जा सके. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया कि यह भी देखा जाएगा कि जो राज्य के बाहर मजदूर के द्वारा किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो रही हो.
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- Sunday April 19, 2020
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केंद्र सरकार द्वारा छूट दी जाने वाली लिस्ट में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है. इसके साथ ही अधिकतम 50 प्रतिशत मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागान में काम किया जा सकेगा.
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