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बोर्ड परीक्षा में छात्रों को न हो परेशानी, प्रशासन ने लागू की धारा 163, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे
- Thursday February 19, 2026
- Reported by: Pintu Tomar, Edited by: Ashwani Shrotriya
गाजियाबाद पुलिस ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीजे को लेकर एक आदेश जारी किया है.
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Snoring Home Remedies: अगर पार्टनर के खर्राटे रातभर सोने नहीं देते तो आजमाएं ये घरेलू उपाय, आएगी चैन की नींद
- Thursday February 10, 2022
- Edited by: Seema Thakur
Snoring Home Remedies: अगर आप अपने या अपने पार्टनर के खर्राटों से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं तो आज ही इन नुस्खों को अपनाकर देखें. बार-बार नींद टूटने से बेहतर है आप इन खर्राटों का सिलसिला तोड़ दीजिए.
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दिल्ली: साइलेंट जोन में निकाली बारात तो देने होंगे 20,000 रुपये जुर्माना, जेनरेटर चलाने पर 1 लाख का दंड
- Saturday July 10, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर - उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील करने और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
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इंदौर में बेवजह हॉर्न बजाने वाले जल्द आगे जाने के बजाय ट्रैफिक में अटक जाएंगे! सबक सिखाने का अब 'स्मार्ट' तरीका
- Sunday February 16, 2020
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
देश के सबसे साफ शहर के रूप में ख्याति पा चुके मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे यह शहर 'साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया' यानी के देश का सबसे शांत शहर बन सकेगा. शहर को शांत बनाने के लिए लाउड स्पीकर, डीजे और देर रात की शोरशराबे वाली पार्टियों पर तो रोक लगाई ही जाएगी, ट्रैफिक का शोर कम करने के लिए भी अनूठी कोशिश शुरू की जाएगी. जिला प्रशासन के इस कदम से बेवजह हॉर्न बजाने वाले अपना समय बचाने के बजाय ट्रैफिक में फंसे रहेंगे. यह 'स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल' हॉर्न बजाकर शोर करने वालों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे. सड़कों पर अनावश्यक शोर बढ़ाने वालों को इस अनोखे तरीके से सबक सिखाया जाएगा.
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लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर - उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील करने और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
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