New Column For Candidates
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'New Column For Candidates' - 1 News Result(s)
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निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए इस बार जोड़ा 'डिजिटल प्रचार पर खर्च' का नया कॉलम
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक
रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 10 A के अनुसार, जो उम्मीदवार निर्धारित समय में अपने चुनाव खर्च का विवरण देने में नाकाम रहता है, उसे चुनाव आयोग की ओर से चुनाव लड़ने से तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
- ndtv.in
'New Column For Candidates' - 1 News Result(s)
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निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए इस बार जोड़ा 'डिजिटल प्रचार पर खर्च' का नया कॉलम
- Tuesday January 18, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: आनंद नायक
रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 10 A के अनुसार, जो उम्मीदवार निर्धारित समय में अपने चुनाव खर्च का विवरण देने में नाकाम रहता है, उसे चुनाव आयोग की ओर से चुनाव लड़ने से तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
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