India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण |बुधवार मार्च 16, 2022 11:39 AM IST छात्राओं की ओर से वकील संजय हेगड़े और देवदत्त कामत सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे. कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने कल मंगलवार (15 मार्च) को फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी थी.