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नाबालिग लड़की के गर्भपात का मामला! 16 हजार रुपये लेकर नर्सिंग अफसर ने करवा दिया अबॉर्शन
- Sunday February 8, 2026
- Written by: Arvind Tiwari, Edited by: धीरज आव्हाड़
छतरपुर जिले के बड़ामलहरा सिविल अस्पताल में नाबालिग और अविवाहित लड़की के गर्भपात का मामला सामने आया है. जांच में आरोप है कि एक नर्सिंग अफसर ने नियमों को नजरअंदाज कर अवैध तरीके से अबॉर्शन कराया और पीड़िता से 16 हजार रुपये भी लिए.
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छात्रा के 29 हफ्ते के गर्भ को गिराने की याचिका पर SC का बड़ा कदम, युवती के सुरक्षित प्रसव की जिम्मेदारी एम्स को सौंपी
- Thursday February 2, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
20 वर्षीय अविवाहित बीटेक छात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या 29 सप्ताह बाद सुरक्षित तरह से गर्भ गिराया जा सकता है?
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महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने की इजाजत हो, याचिका पर केंद्र को नोटिस
- Monday July 15, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली तीन महिलाओं की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है यह महिलाओं का अधिकार है कि वह बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं. उनका कहना है कि कानून के प्रतिबंध से गर्भपात, स्वास्थ्य, बच्चे पैदा करने व महिलाओं की निजता का अधिकार प्रभावित होता है.
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नाबालिग लड़की के गर्भपात का मामला! 16 हजार रुपये लेकर नर्सिंग अफसर ने करवा दिया अबॉर्शन
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छतरपुर जिले के बड़ामलहरा सिविल अस्पताल में नाबालिग और अविवाहित लड़की के गर्भपात का मामला सामने आया है. जांच में आरोप है कि एक नर्सिंग अफसर ने नियमों को नजरअंदाज कर अवैध तरीके से अबॉर्शन कराया और पीड़िता से 16 हजार रुपये भी लिए.
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- Thursday February 2, 2023
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20 वर्षीय अविवाहित बीटेक छात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की टीम गठित करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या 29 सप्ताह बाद सुरक्षित तरह से गर्भ गिराया जा सकता है?
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सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली तीन महिलाओं की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है यह महिलाओं का अधिकार है कि वह बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं. उनका कहना है कि कानून के प्रतिबंध से गर्भपात, स्वास्थ्य, बच्चे पैदा करने व महिलाओं की निजता का अधिकार प्रभावित होता है.
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