Medical Termination Of Pregnancy
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29 हफ्ते के अनचाहे गर्भ को हटाने की परमिशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में जानिए
- Saturday September 28, 2024
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: श्वेता गुप्ता
अदालत ने कहा कि भविष्य में गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (Allahabad HC On Medical Termination of Pregnancy) से संबंधित ऐसे सभी मामलों में पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए.
- ndtv.in
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गर्भपात कराने की अनुमति सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
- Wednesday January 29, 2020
- Reported by: भाषा
गर्भपात अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) 1971 में संशोधन किया जायेगा. इसके लिये संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जायेगा.
- ndtv.in
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'अविकसित भ्रूण' के चलते सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दी...
- Monday January 16, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: संदीप कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई निवासी 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ है कि बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है और महिला की जान को बचाने के लिए गर्भपात किया जा सकता है.
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29 हफ्ते के अनचाहे गर्भ को हटाने की परमिशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बारे में जानिए
- Saturday September 28, 2024
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अदालत ने कहा कि भविष्य में गर्भावस्था की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (Allahabad HC On Medical Termination of Pregnancy) से संबंधित ऐसे सभी मामलों में पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए.
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गर्भपात कराने की अनुमति सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह की गई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
- Wednesday January 29, 2020
- Reported by: भाषा
गर्भपात अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट) 1971 में संशोधन किया जायेगा. इसके लिये संसद के आगामी सत्र में विधेयक लाया जायेगा.
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'अविकसित भ्रूण' के चलते सुप्रीम कोर्ट ने महिला को 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत दी...
- Monday January 16, 2017
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: संदीप कुमार
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई निवासी 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत दी है. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ है कि बच्चे के बचने की उम्मीद नहीं है और महिला की जान को बचाने के लिए गर्भपात किया जा सकता है.
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