India | Written by: मानस मिश्रा |बुधवार मई 24, 2017 03:15 PM IST अदालत ने मरलमाची द्रविड़ मुनेत्र कझगम यानी एमडीएमके के अध्यक्ष वाइको को जमानत दे दी है. वाइको साल 2009 के राजद्रोह के एक मामले में तीन अप्रैल से जेल में थे. साल 2009 में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 124 और 153 ए के तहत वाइको के खिलाफ मामल दर्ज किया था. वाइको पर यह मामला उनके द्वारा अपनी किताब नान कुटरम सतुगिरेन यानी आई एम मेकिंग द क्यूजिशन के लोकार्पण के दौरान दिए गए भाषण के लिए दर्ज किया गया था.