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डीपीसीसी मायापुरी के व्यापारियों के खिलाफ जबरन कदम नहीं उठाए : उच्च न्यायालय
- Tuesday April 16, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अदालत ने मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में अपना धंधा करने वाले कई व्यापारियों की अर्जी पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली सरकार और डीडीए से जवाब मांगा. डीपीसीसी ने व्यापारियों से पर्यावरण नुकसान के हर्जाने के लिए एक एक लाख रुपये का भुगतान करने को कहा था. व्यापारियों के वकील कीर्ति उप्पल और साहिल भलैक एवं तुषार गिरि ने डीपीसीसी के आदेश को चुनौती दी. उन्होंने दावा किया कि ये व्यापारी इलाके में मोटर पार्ट्स की दुकानें चलाते हैं और वे किसी प्रदूषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं.
- ndtv.in
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डीपीसीसी मायापुरी के व्यापारियों के खिलाफ जबरन कदम नहीं उठाए : उच्च न्यायालय
- Tuesday April 16, 2019
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अदालत ने मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में अपना धंधा करने वाले कई व्यापारियों की अर्जी पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली सरकार और डीडीए से जवाब मांगा. डीपीसीसी ने व्यापारियों से पर्यावरण नुकसान के हर्जाने के लिए एक एक लाख रुपये का भुगतान करने को कहा था. व्यापारियों के वकील कीर्ति उप्पल और साहिल भलैक एवं तुषार गिरि ने डीपीसीसी के आदेश को चुनौती दी. उन्होंने दावा किया कि ये व्यापारी इलाके में मोटर पार्ट्स की दुकानें चलाते हैं और वे किसी प्रदूषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं.
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