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राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग
- Saturday September 26, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
राम लला विराजमान के बाद अब श्रीकृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है. इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि भूमि का स्वामित्व मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. ये विवाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर’ के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है. हालांकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है जिसमें विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया था. इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज, और भविष्य में, भी उसी का रहेगा.
- ndtv.in
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राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
राम लला विराजमान के बाद अब श्रीकृष्ण विराजमान ने भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है. इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि भूमि का स्वामित्व मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. ये विवाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर’ के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है. हालांकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है जिसमें विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया था. इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज, और भविष्य में, भी उसी का रहेगा.
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