India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |गुरुवार मार्च 31, 2022 10:42 PM IST जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओक और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह आदेश पारित किया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पाया कि इस मामले में प्रभावित लोगों को बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि आवंटित परिसर में पानी और जल निकासी की सुविधा नहीं है.