Jammu And Kashmir Reorganization Act
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जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर न्यायालय का फैसला लंबित है, केंद्र इसमें संशोधन न करे: उमर अब्दुल्ला
- Thursday December 7, 2023
- Reported by: भाषा
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पुलवामा में पत्रकारों से कहा, “विधेयक पर हमारी आपत्तियां दो मुद्दों पर हैं. पहला यह कि उच्चतम न्यायालय ने (राज्य के) पुनर्गठन पर अपना फैसला नहीं सुनाया है और वे (सरकार इसमें) बदलाव पर बदलाव ला रहे हैं.”
- ndtv.in
-
सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 52 गलतियां सुधारीं
- Friday September 13, 2019
- Reported by: भाषा
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन के लिए लाए गए कानून में 50 से अधिक सुधार किए हैं जिनमें वर्ष 1909 को 1951 किया गया है, एक शब्द में छूट गए ‘आई’ को जोड़ा गया है और एक शब्द में लगे अतिरिक्त ‘टी’ को हटा दिया गया है. विपक्ष ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि कानून ‘‘जल्दबाजी’’ में लाया गया है. करीब एक महीने बाद सरकार ने बृहस्पतिवार को त्रुटियों में सुधार किया और इसके लिए तीन पन्ने का शुद्धि पत्र लाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में सुधार करने की घोषणा की. संसद ने सात अगस्त को कानून पास किया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद इसकी गजट अधिसूचना नौ अगस्त को जारी की गई.
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जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर न्यायालय का फैसला लंबित है, केंद्र इसमें संशोधन न करे: उमर अब्दुल्ला
- Thursday December 7, 2023
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नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने पुलवामा में पत्रकारों से कहा, “विधेयक पर हमारी आपत्तियां दो मुद्दों पर हैं. पहला यह कि उच्चतम न्यायालय ने (राज्य के) पुनर्गठन पर अपना फैसला नहीं सुनाया है और वे (सरकार इसमें) बदलाव पर बदलाव ला रहे हैं.”
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सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 52 गलतियां सुधारीं
- Friday September 13, 2019
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केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन के लिए लाए गए कानून में 50 से अधिक सुधार किए हैं जिनमें वर्ष 1909 को 1951 किया गया है, एक शब्द में छूट गए ‘आई’ को जोड़ा गया है और एक शब्द में लगे अतिरिक्त ‘टी’ को हटा दिया गया है. विपक्ष ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि कानून ‘‘जल्दबाजी’’ में लाया गया है. करीब एक महीने बाद सरकार ने बृहस्पतिवार को त्रुटियों में सुधार किया और इसके लिए तीन पन्ने का शुद्धि पत्र लाते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून में सुधार करने की घोषणा की. संसद ने सात अगस्त को कानून पास किया था और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे मंजूरी देने के बाद इसकी गजट अधिसूचना नौ अगस्त को जारी की गई.
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