केंद्र सरकार ने जम्मू- कश्मीर को भी दिल्ली के एलजी की तरह शक्तियां दे दी गई हैं. दिल्ली की तरह अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का राज्य के अफ़सरों के ट्रांसफ़र-पोस्टिंग में दख़ल होगा यानी LG राज्य में सबसे पावरफुल होंगे. ये फ़ैसला गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 की धारा 55 में संशोधन कर किया है. इस बदलाव के बाद से अब यहां के सभी क्षेत्रों में उपराज्यपाल को अधिकार मिल गए हैं.