India | Reported by: भाषा, Edited by: विजय शंकर पांडेय |शुक्रवार अप्रैल 5, 2024 09:35 PM IST पीठ ने कहा, “हजरत शाह पाकिस्तानी नागरिक थे और उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था. पार्थिव शरीर को कब्र से निकालने के संबंध में व्यावहारिक जटिलताएं हैं. इस अदालत के लिए किसी विदेशी का पार्थिव शरीर भारत लाने का निर्देश देना सही नहीं होगा.”