Gst Return Filing Date
- सब
- ख़बरें
-
सितंबर में निपटा लें टैक्स और पैसों से जुड़े ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी
- Wednesday September 3, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Financial Deadlines September 2025: सितंबर 2025 आपके लिए बहुत अहम है. जान लीजिए कि इस सितंबर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं.अगर आप समय रहते ये काम पूरी कर लेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.
-
ndtv.in
-
खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न
- Thursday December 30, 2021
- Reported by: भाषा
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
-
ndtv.in
-
सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
- Friday August 6, 2021
- Reported by: भाषा
जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.
-
ndtv.in
-
कोरोना का कहर: अब 30 जून तक फाइल कर सकेंगे मार्च, अप्रैल, मई की GST रिटर्न
- Tuesday March 24, 2020
- Edited by: विवेक रस्तोगी
मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया.
-
ndtv.in
-
सितंबर में निपटा लें टैक्स और पैसों से जुड़े ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकती है परेशानी
- Wednesday September 3, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Financial Deadlines September 2025: सितंबर 2025 आपके लिए बहुत अहम है. जान लीजिए कि इस सितंबर में कौन-कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं.अगर आप समय रहते ये काम पूरी कर लेंगे तो बाद में किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं.
-
ndtv.in
-
खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न
- Thursday December 30, 2021
- Reported by: भाषा
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
-
ndtv.in
-
सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
- Friday August 6, 2021
- Reported by: भाषा
जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.
-
ndtv.in
-
कोरोना का कहर: अब 30 जून तक फाइल कर सकेंगे मार्च, अप्रैल, मई की GST रिटर्न
- Tuesday March 24, 2020
- Edited by: विवेक रस्तोगी
मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया.
-
ndtv.in