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Gst On Electric Vehicle

'Gst On Electric Vehicle' - 2 News Result(s)
  • पुरानी कारों की बिक्री में ‘मार्जिन’ होने पर ही देना होगा GST

    पुरानी कारों की बिक्री में ‘मार्जिन’ होने पर ही देना होगा GST

    जीएसटी केवल उस मूल्य पर लगेगा जो आपूर्तिकर्ता का ‘मार्जिन’ यानी बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर है. फिर, जहां ऐसा ‘मार्जिन’ नकारात्मक है, वहां कोई जीएसटी नहीं लगेगा.

  • जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया. यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा.  परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें किराये पर लेने के लिए जीएसटी छूट देने की भी मंजूरी दी.  गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त रहने की वजह से गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया था.

'Gst On Electric Vehicle' - 2 News Result(s)
  • पुरानी कारों की बिक्री में ‘मार्जिन’ होने पर ही देना होगा GST

    पुरानी कारों की बिक्री में ‘मार्जिन’ होने पर ही देना होगा GST

    जीएसटी केवल उस मूल्य पर लगेगा जो आपूर्तिकर्ता का ‘मार्जिन’ यानी बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का अंतर है. फिर, जहां ऐसा ‘मार्जिन’ नकारात्मक है, वहां कोई जीएसटी नहीं लगेगा.

  • जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया. यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा.  परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें किराये पर लेने के लिए जीएसटी छूट देने की भी मंजूरी दी.  गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त रहने की वजह से गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया था.